जमीन विवाद में 14 लोगों ने की थी हत्या, सभी को आजीवन कारावास, भाइयों के सामने उतारा था मौत के घाट


नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या के मामले में कोर्ट ने 14 लोगों को दोषी करार दिया है। सभी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषियों ने भाइयों के सामने बकरी चरा रहे व्यक्ति को तलवार व कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया था।

दो भाई बचाने पहुंचे तो बंदूक दिखाकर उन्हें डरा दिया था। आठ नवंबर 2021 को माकडोन पुलिस को सूचना मिली थी कि थाना क्षेत्र के ग्राम गोदड़ी में विवाद हो गया है। इस पर एसआई अशोक शर्मा पुलिस टीम के साथ ग्राम गोदडी बालू वा माल तालाब कालाभाटा पर पहुंचे तो वहां एक व्यक्ति खून से लथपथ मृत अवस्था में पड़ा था।

मौके पर मौजूद विक्रम सिंह गुर्जर निवासी ग्राम गोदडी ने मृतक का नाम रामचंद्र गुर्जर (60 वर्ष) निवासी गोदडी का होना तथा रिश्ते में बड़ा भाई होना बताया था। विक्रम सिंह ने पुलिस को बताया कि दोपहर करीब 12 बजे वह भैंस चरा रहा था, समीप ही उसका भाई रतनलाल भी पशु चरा रहा था। थोड़ी दूरी पर ही छोटा भाई रामचंद्र गुर्जर बकरियां चरा रहा था।

उसी दौरान रामचंद्र जोर-जोर से चिल्लाने लगा था। आवाज सुनकर विक्रम व रतनसिंह मौके पर पहुंचे तो भगवान पुत्र अंबाराम हाथ में बंदूक लिए हुए था।

इसके अलावा राजेश गुर्जर, भोमसिंह, मदन गुर्जर, देवकरण गुर्जर, हाकम, वीरम गुर्जर, अटल गुर्जर, उमराव गुर्जर, रमेश गुर्जर, गोपाल गुर्जर, मुकेश गुर्जर सभी निवासी ग्राम नाना बा का खेडा, लसुल्डिया धांधू के पास हाथों में लकड़ी, तलवार, कुल्हाड़ी, दराती, फर्शी लेकर उसके भाई रामचंद्र को बेरहमी से पीट रहे थे।

विक्रम व रतन ने अपने भाई को बचाने का प्रयास किया तो भगवान गुर्जर ने बंदूक लेकर उन्हें डरा दिया था। इससे वह उसे बचा नहीं पाए थे। मारपीट में रामचंद्र की मौके पर ही मौत हो गई थी।

गुरुवार को कोर्ट ने सभी आरोपितों को धारा 302 सहपठित धारा 149 भादवि के तहत आजीवन कारावास एवं सभी को एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट में मामला विचारण के दौरान एक आरोपित अंबाराम पुत्र केसर सिंह की मौत हो गई।



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