उज्जैन में तकिया मस्जिद को लेकर दायर अपील हुई निरस्त, हाईकोर्ट ने कहा- धर्म का पालन करने के अधिकार का किसी विशेष स्थान से कोई संबंध नहीं
उज्जैन की तकिया मस्जिद के ध्वस्तीकरण के खिलाफ दायर याचिका को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर बेंच ने खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि नमाज किसी भी स्थान पर अदा की जा सकती है, इसलिए मस्जिद के पुनर्निर्माण की मांग उचित नहीं है। अधिग्रहण की प्रक्रिया विधि अनुसार पूरी की गई और मुआवजा…