आश्रम में रात रोका और नशे वाली खीर खिलाकर दुष्कर्म किया, उज्जैन में महामंडलेश्वर पर महिला ने लगाए सनसनीखेज आरोप
महाराज ने उसे आश्रम में ही रोक लिया था। रात को खीर खिलाई थी। इसके बाद वह बेहोश हो गई थी। नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। मामले में महिल…और पढ़ें

HighLights
- महिला अपने कथित भाई के साथ आश्रम आती-जाती थी।
- और स्वयं को हिंदुत्व से जुड़े कार्यों में सक्रिय बताती थी।
- इसके बाद दोनों के बीच वाट्सएप Call पर बात होने लगी।
नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। महामंडलेश्वर पर एक महिला ने दुष्कर्म का आरोप लगाया है। महिला ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं महामंडलेश्वर ने आरोपों को निराधार बताते हुए पूरे मामले को साजिश बताया है। फिलहाल महाकाल थाना पुलिस दोनों पक्षों के आवेदन के आधार पर जांच कर रही है।
सदावल रोड स्थित दादूराम आश्रम के महामंडलेश्वर ज्ञानदास के खिलाफ एक महिला ने शिकायत की है कि वर्ष 2025 में गुरु पूर्णिमा पर ज्ञानदास महाराज के आश्रम में सेवा की थी।
महाराज ने उसे आश्रम में ही रोक लिया था। रात को खीर खिलाई थी। इसके बाद वह बेहोश हो गई थी। नशे की हालत में उसके साथ दुष्कर्म किया गया था। मामले में महिला ने एसपी प्रदीप शर्मा को शिकायत की थी। जिसकी जांच की जा रही है।
जबकि ज्ञानदास का कहना है कि महिला से उनकी पहचान सोशल मीडिया के माध्यम से हुई थी। महिला अपने कथित भाई के साथ आश्रम आती-जाती थी और स्वयं को हिंदुत्व से जुड़े कार्यों में सक्रिय बताती थी।
इसके बाद दोनों के बीच वाट्सएप Call पर बातचीत होने लगी। ज्ञानदास के अनुसार, महिला ने कई बार आर्थिक मदद के नाम पर उनसे रुपये उधार लिए।
उनका आरोप है कि महिला और उसके साथ आए युवक ने उन्हें भोजन के लिए घर बुलाया, जहां खाने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसी दौरान उनके साथ आपत्तिजनक तस्वीरें खींच ली गईं और बाद में उन्हें दिखाकर ब्लैकमेल किया जाने लगा।
दोनों पक्षों के बयान के बाद होगी कार्रवाई
- महाकाल थाना प्रभारी गगन बादल ने बताया कि महिला और ज्ञानदास दोनों के आवेदन प्राप्त हुए हैं।
- महिला ने पहले पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दी थी।
- बयान दर्ज कराने के लिए उसे थाने बुलाया गया था, लेकिन वह उपस्थित नहीं हुई।
- वहीं ज्ञानदास थाने पहुंचे और उन्होंने कथित विवाह तथा रुपये के लेनदेन से जुड़े कुछ दस्तावेज और साक्ष्य प्रस्तुत किए।
- पुलिस का कहना है कि दोनों पक्षों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।