उज्जैन में खाना खाने आई युवती से ढाबा संचालक ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कैद की सजा


युवती 15 सितंबर 2024 को उसके साथी के साथ मोटरसाइकिल से महिदपुर के पास घडी वाले बाबा के दर्शन करने गई थी। दर्शन करने के बाद वे दोनों लाखनसिंह पुत्र गंग …और पढ़ें

Publish Date: Fri, 19 Jun 2026 09:35:39 AM (IST)Updated Date: Fri, 19 Jun 2026 09:35:39 AM (IST)

उज्जैन में खाना खाने आई युवती से ढाबा संचालक ने किया था दुष्कर्म, कोर्ट ने सुनाई आजीवन कैद की सजा
कोर्ट ने सुनाया फैसला। (प्रतीकात्मक तस्वीर)

HighLights

  1. युवती के साथी युवक को तलवार दिखाकर भगा दिया और की वारदात
  2. ग्राम झिरनिया माकड़ोन के ढाबे पर रात करीब दस बजे खाना खाने गए थे
  3. युवती व उसके साथी ने विरोध किया तो लाखनसिंह ने तलवार निकाल ली

नईदुनिया प्रतिनिधि, उज्जैन। ढाबे पर खाना खाने के लिए आई एक युवती से जबरन दुष्कर्म करने वाले ढाबा संचालक को कोर्ट ने दोषी करार देकर आजीवन कैद की सजा सुनाई है। दोषी ढाबा संचालक ने तलवार दिखाकर युवती के साथी को ढाबे से भगा दिया और उससे जबरन से दुष्कर्म किया था।

अभियोजन मीडिया सेल प्रभारी कुलदीप सिंह भदौरिया ने बताया कि एक युवती 15 सितंबर 2024 को उसके साथी के साथ मोटरसाइकिल से महिदपुर के पास घडी वाले बाबा के दर्शन करने गई थी। दर्शन करने के बाद वे दोनों लाखनसिंह पुत्र गंगाराम गुर्जर उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम झिरनिया माकड़ोन के ढाबे पर रात करीब दस बजे खाना खाने गए थे।

युवती का साथी रुपये देने लगा तो लाखनसिंह ने रुपये नहीं लिए

जहां खाने के बाद जब युवती का साथी रुपये देने लगा तो लाखनसिंह ने रुपये नहीं लिए और युवती को जबरन अपने ढाबे पर रोकने का प्रयास करने लगा। युवती व उसके साथी ने विरोध किया तो लाखनसिंह ने तलवार निकाल ली और युवती के साथी को डराकर भगा दिया था। इसके बाद युवती से दुष्कर्म किया था।

आजीवन सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है

युवती की शिकायत पर पुलिस ने लाखनसिंह के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था। गुरुवार को कोर्ट ने लाखनसिंह को दोषी करार देकर को धारा 64 भारतीय न्याय संहिता सहपठित धारा 3(2)(वी) एससीएसटी एक्ट अधिनियम 1989 के तहत आजीवन सश्रम कारावास एवं छह हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

लोडर वाहन ने लिया रिवर्स, मजदूर की दबने से मौत

उज्जैन: भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धूलमहु में एमकेसी इंफ्रा लिमिटेड के प्लांट में बुधवार रात को एक कर्मचारी की दुर्घटना में मौत् हो गई। लोडर वाहन के चालक ने वाहन को रिवर्स ले लिया। जिससे कर्मचारी उसके नीचे दब गया था। पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज किया है।

पुलिस ने बताया कि अवधेश कुमार पुत्र रमायन मुखिया उम्र 23 वर्ष निवासी ग्राम पडरोन, योगवटी, पश्चिमी चंपारण बैतिया बिहार मजदूरी करता था। उज्जैन में वह भैरवगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम धूलमहु में एमकेसी इंफ्रा लिमिटेड के प्लांट पर काम कर रहा था। बुधवार शाम को अवधेश अपने जीजा सुरेंद्र पुत्र बैचन मुखिया उम्र 27 साल निवासी ग्राम कैलाश नगर जिला पश्चिमी चंपारण बिहार के साथ प्लांट पर काम कर रहा था। उसी दौरान कंपनी के लोडर वाहन क्रमांक यूके 07 एफवी 6906 का चालक विकास तेज गति व लापरवाही से वाहन रिवर्स में लाया और काम कर रहे अवधेश को टक्कर मार दी थी। जिससे अवधेश की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने आरोपित चालक के खिलाफ केस दर्ज कर वाहन जब्त किया है।

पुलिसकर्मी बताकर प्रेमजाल में फंसाया, नाबालिग समेत दो युवतियों से दुष्कर्म, आरोपी गिरफ्तार



Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *